Delhi Lok Adalat Token: 25 अक्टूबर को निपटेंगे ट्रैफिक चालान, ऐसे डाउनलोड करें टोकन और जानें पात्रता
दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा कराने के लिए 25 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए ऑनलाइन टोकन और चालान की पर्ची डाउनलोड करने की सुविधा शुरू कर दी है। वाहन मालिक 19 से 24 अक्टूबर तक निर्धारित पोर्टल से टोकन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, सुविधा की कुल सीमा तय होने के कारण सभी लोगों को टोकन मिलना सुनिश्चित नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस डाउनलोड किए जा सकते हैं और कुल सीमा 2 लाख है। ऐसे में लंबित चालान वाले वाहन मालिकों को जल्द पात्रता जांचने और उपलब्ध होने पर पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।
Delhi Lok Adalat 2026: कब और कहां लगेगी अदालत?
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सात न्यायालय परिसरों में किया जाएगा। इनमें तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू शामिल हैं।
यह लोक अदालत पहले 10 अक्टूबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन तारीख बदलकर 25 अक्टूबर कर दी गई। वाहन मालिकों को अपनी डाउनलोड की गई पर्ची पर दर्ज न्यायालय परिसर में ही पहुंचना होगा।
Delhi Traffic Challan Token कहां से डाउनलोड करें?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने टोकन डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध कराया है। इसके लिए वाहन का पंजीकरण नंबर और स्क्रीन पर मांगा गया सत्यापन विवरण भरना होगा।
टोकन डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक लोक अदालत वेबसाइट खोलें।
- वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करें और सत्यापन कोड भरें।
- स्क्रीन पर उपलब्ध चालान या नोटिस का विवरण जांचें।
- पात्र चालान के लिए उपलब्ध पर्ची डाउनलोड करें।
- पर्ची का प्रिंटआउट लेकर उस पर दर्ज अदालत और अन्य विवरण जांच लें।
टोकन डाउनलोड करने की सुविधा 24 अक्टूबर तक निर्धारित है, लेकिन प्रतिदिन और कुल डाउनलोड की सीमा के कारण पोर्टल पहले भी बंद हो सकता है।
किन ट्रैफिक चालानों का होगा निपटारा?
लोक अदालत में पात्र और समझौता योग्य ट्रैफिक चालानों तथा नोटिसों पर सुनवाई की जाएगी। हर लंबित चालान का निपटारा यहां होना जरूरी नहीं है।
पात्रता की अंतिम तारीख को लेकर उपलब्ध सूचनाओं में अंतर दिखाई देता है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी में 30 जून 2026 तक वर्चुअल कोर्ट में लंबित पात्र चालानों का उल्लेख है, जबकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर 31 मार्च 2026 तक जारी चालानों और नोटिसों का संदर्भ दिया गया है। इसलिए वाहन मालिकों को अपने चालान की पात्रता सीधे आधिकारिक पोर्टल पर जांचनी चाहिए।
क्या लोक अदालत में ट्रैफिक चालान माफ हो जाएगा?
लोक अदालत में चालान की राशि कम होने या माफी मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन यह अपने आप नहीं होता। फैसला उल्लंघन की प्रकृति, चालान की पात्रता और लागू नियमों के आधार पर लिया जाता है।
वाहन मालिक को डाउनलोड की गई पर्ची, संबंधित चालान या नोटिस का विवरण और सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज साथ रखने चाहिए। पर्ची पर दिए गए न्यायालय परिसर और समय का पालन करना भी जरूरी है।
Delhi Traffic Police Lok Adalat: जरूरी लिंक
दिल्ली ट्रैफिक चालान की पात्रता जांचने और टोकन डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। किसी अनधिकृत वेबसाइट पर वाहन की जानकारी या व्यक्तिगत विवरण साझा न करें।
लोक अदालत में जाने से पहले पर्ची के विवरण, चालान की स्थिति और संबंधित न्यायालय की जानकारी की पुष्टि कर लेना बेहतर होगा। इससे निर्धारित दिन पर अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।

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