मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर 12 नवंबर को उपचुनाव, 26 अक्टूबर से नामांकन
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक खाली सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस सीट के लिए 12 नवंबर 2026 को मतदान निर्धारित किया गया है। चुनाव की अधिसूचना 26 अक्टूबर को जारी होगी और उम्मीदवार 2 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। यह सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था। इस उपचुनाव के जरिए उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नए सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा।
मध्य प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव: क्या है पूरा कार्यक्रम?
निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की खाली राज्यसभा सीट के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:
- अधिसूचना जारी होने की तारीख: 26 अक्टूबर 2026
- नामांकन की अंतिम तारीख: 2 नवंबर 2026
- नामांकन पत्रों की जांच: 3 नवंबर 2026
- नाम वापस लेने की अंतिम तारीख: 5 नवंबर 2026
- मतदान: 12 नवंबर 2026, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक
- मतगणना: 12 नवंबर 2026, शाम 5 बजे से
- चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख: 16 नवंबर 2026
मतदान की जरूरत होने पर निर्धारित तारीख को वोटिंग होगी। यदि किसी उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन होता है, तो मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
एल. मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई सीट
मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य डॉ. एल. मुरुगन ने 14 अक्टूबर 2026 को उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे को राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गई।
मुरुगन केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री थे। उन्होंने मंत्री पद और राज्यसभा सदस्यता छोड़ते हुए कहा था कि वह तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी स्तर पर काम करने के लिए अधिक समय देना चाहते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति ने 15 अक्टूबर को उनके केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफे को भी स्वीकार कर लिया था।
राज्यसभा उपचुनाव में कौन करता है मतदान?
लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव की तरह राज्यसभा का उपचुनाव आम जनता सीधे मतदान करके नहीं चुनती। राज्यसभा की सीटों के लिए निर्वाचन संबंधित राज्य के निर्वाचित विधायक करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की इस सीट पर मतदान में मध्य प्रदेश विधानसभा के पात्र निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे।
इस चुनाव में मतपत्र पर उम्मीदवारों के लिए वरीयता दर्ज करने की व्यवस्था होती है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया निर्धारित बैंगनी रंग का स्केच पेन इस्तेमाल किया जाएगा। किसी अन्य पेन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
किस पार्टी को मिलेगा राज्यसभा सीट का प्रतिनिधित्व?
इस उपचुनाव में राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर नजर रहेगी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन सीट के लिए उम्मीदवारों की अंतिम स्थिति नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी। फिलहाल चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है; किसी उम्मीदवार की जीत को पहले से तय मानना उचित नहीं होगा।
12 नवंबर को मतदान और मतगणना निर्धारित है। चुनाव पूरा होने के बाद निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे और डॉ. एल. मुरुगन के कार्यकाल की शेष अवधि तक सदस्य रहेंगे।


[…] […]