कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का मौका! 20 अक्टूबर तक करें आवेदन, किसान ड्रोन से लेकर आधुनिक मशीनों पर मिलेगा अनुदान
लखनऊ: खेती की लागत कम करने और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत कृषि विभाग ने किसानों को एक बार फिर आधुनिक कृषि उपकरणों के लिए ऑनलाइन बुकिंग का अवसर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी और इसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर की रात 12 बजे निर्धारित की गई है।
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसमें कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (SMAM), फसल अवशेष प्रबंधन और अन्य संबंधित योजनाओं के तहत निर्धारित कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026-27 में किन उपकरणों पर मिलेगा लाभ?
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार, इस चरण में अलग-अलग योजनाओं के तहत उपलब्ध कृषि उपकरणों पर अनुदान के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपकरण और सुविधाएं शामिल हैं।
- किसान ड्रोन: फसलों पर छिड़काव जैसे कृषि कार्यों में उपयोग के लिए।
- फार्म मशीनरी बैंक: किसानों को एक ही केंद्र से विभिन्न कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- कस्टम हायरिंग सेंटर: किसानों को किराये पर कृषि मशीनें उपलब्ध कराने वाले केंद्र।
- फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण: खेतों में फसल कटने के बाद बचे अवशेषों के प्रबंधन के लिए।
- अन्य कृषि यंत्र: संबंधित योजनाओं के तहत पात्र मशीनें और कृषि रक्षा उपकरण।
इसके अतिरिक्त, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम और मिलेट से संबंधित गतिविधियों के लिए कुछ विशेष उपकरण भी योजना में शामिल किए गए हैं। हालांकि, हर उपकरण पर अनुदान की राशि और उपलब्धता अलग हो सकती है।
कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
किसान घर बैठे कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी।
चरण 1: उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in पर जाएं।
चरण 2: वेबसाइट पर किसान कॉर्नर में उपलब्ध ‘यंत्र बुकिंग प्रारंभ’ विकल्प चुनें।
चरण 3: किसान पंजीकरण में दर्ज मोबाइल नंबर के माध्यम से आवश्यक टोकन प्राप्त करें।
चरण 4: उपलब्ध कृषि यंत्रों की सूची में से अपनी जरूरत और पात्रता के अनुसार उपकरण चुनकर आवेदन करें।
चरण 5: आवेदन से संबंधित शर्तें, जरूरी दस्तावेज और जमानत राशि की जानकारी ध्यान से पढ़ें। आवेदन पूरा होने के बाद उसकी रसीद या विवरण सुरक्षित रखें।
आवेदन के लिए कितनी जमानत राशि देनी होगी?
उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, निर्धारित श्रेणियों में आने वाले कृषि यंत्रों के लिए जमानत राशि भी तय की गई है।
जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि 10,001 रुपये से एक लाख रुपये तक है, उनके लिए 2,500 रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है। वहीं, एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि निर्धारित है।
ध्यान रखें कि यह जमानत राशि है, अनुदान की राशि नहीं। आवेदन करने से पहले संबंधित उपकरण की पात्रता, लागू शर्तों और जमानत राशि के नियम आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांचें।
किसानों के लिए जरूरी तारीख और सावधानियां
कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन बुकिंग की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2026, रात 12 बजे है। इसलिए इच्छुक किसानों को अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन कर देना चाहिए।
यह भी जरूरी है कि किसान अपने जिले में उपलब्ध उपकरणों और निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी देखें। केवल आवेदन करने से अनुदान मिलना सुनिश्चित नहीं होता। लाभार्थियों का चयन संबंधित योजना के नियमों, उपलब्ध लक्ष्य और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।
कुल मिलाकर, यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने और खेती के काम को अधिक सुविधाजनक बनाने का अवसर देती है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम निर्देश और अपने जिले में उपलब्ध कृषि यंत्रों की सूची जरूर जांचें।

[…] […]